पेंशनभोगियो को अब मिलेगी बड़ी राहत , केंद्र सरकार


केंद्र सरकार द्वारा 65 लाख पेंशन पाने वालो के लिए राहत की अच्छी खबर है। अब उनको महंगाई भत्ता यानी 'डीआर' भी जल्द ही  मिलेगा। अगर केंद्र सरकार ने डीआर की मूल्यों में वृद्धि कर दी और यह  खबर, सरकार के प्रचारो के माध्यमों के द्वारा आगे बढ़ाई गई है, तो मिली जुली बैंक का केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) तत्काल पेंशनभोगियों के लिए वह भत्ता जारी कर देगा।

उसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से अतिरिक्त सर्कुलर जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ सकता है।

लेटर जारी होने के बाद ही मिल सकता है भत्तें

देश के केंद्र सरकार, जब भी अपने कर्मचारियों को डीए और पेंशन पाने वालो के लिए डीआर की घोषणा करती है, तो उसके साथ यह भी बोला जाता है कि वह भत्ता कौन सी तारीख से लागू होगा। उसके बाद केंद्रीय कर्मियों को तो भत्ते की धन समय पर मिल जाती है, लेकिन पेंशनरों के मेटर में वैसी तेजी संभव नहीं हो पाती। सीपीपीसी के मध्यम वह राशि तब तक पेंशनभोगियों के खाते में पहुंचाई नहीं  जाती, जब तक 'पेंशन और पेंशन पाने वाले कल्याण विभाग' द्वारा जारी लेटर न मिल जाए। सीपीएओ द्वारा भी इस विषय में अतिरिक्त सर्कुलर जारी कि जाती  है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मध्यम से आने वाले सीपीएओ द्वारा सेंट्रल सिविल पेंशनर, स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवम संसद सदस्य आदि के पेंशन मामले को लेकर रिलेटेड बैंकों के लिए स्पेशल सील अथॉरिटी, इशू की जाती है।

बैंक बढ़ी हुई डीआर रकम पेंशनरों के अकाउंट में डालें

इसके द्वारा से सीपीपीसी उस ऐलान को लागू करती है। डीए या डीआर बढ़ोतरी करने या दूसरे आदेश, विभाग की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं। सीपीपीसी से बोला गया है कि वह आदेशों की कॉपी डाउनलोड कर उसी वक्त प्रभाव से पेंशनरों को डीआर की राशि जारी रखें। सीपीपीसी को सीपीएओ से इस विषय में आदेश जारी करने का बेट नहीं करना चाहिए। अधिकृत बैंकों से भी आदेश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी सीपीपीसी तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई डीआर राशि पेंशनरों के खाते में डाल दे।

कई मंत्रालयों की वेबसाइट पर भी ऐसे निर्देशों की प्रति डाली जाती है। सीपीपीसी को वहां से कॉपी डाउनलोड कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार के भिन्न मंत्रालय और विभाग जैसे 'पेंशन और पेंशनप्राप्त कल्याण विभाग', स्वतंत्रता सेनानी पुनर्वास विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, न्याय विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं दूसरे मंत्रालय एवं विभाग जब वह निर्देशजारी करते हैं तो सीपीपीसी वहां से सर्कुलर डाउनलोड कर सकते है।

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