आप 10 साल तक लेनदेन नहीं किये , फिर भी निकाल शक्ति है जमा राशि


All Type news: यदि आप अपने बैंक खाते से 10 वर्ष तक कोई लेनदेन नही कि है तो आपकी जमा रकम  फंस जाएगी।  


आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के तरीके , यदि  कोई खाताधारक  खुद के  खाते से 10 वर्ष  तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उस के खाते में जमा राशि अनक्लेम्ड हो जाता है। आप को पता होना चाहिए की  बैंकों में हर साल दावारहित राशि में बढ़ोतरी होती  है। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक बैंकों में कुल दावारहित रकम  बढकर 18,380 करोड़ रुपये हुई थी । वहीं, इससे पुराने  वित्त वर्ष में यह रकम 14,307 करोड़ थी।अनक्लेमड राशि बचत खाता, चालू खाता, एफडी, आरडी आदि में डिपॉजिट हो सकता है। इस तरह का सारे  पैसे  आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड में हर माह  भेजा  किया जाता है।


वित्त वर्ष 2019-20 में, डीईए निधि आकड़ा 9 33,114 करोड़ थी। केंद्रीय बैंक की सालाना  रिपोर्ट के हिसाब से , पिछले साल यह 47 25,747 करोड़ था। आइए समझते है कि अगर आपका या आपके सगा संबंधी का जमा राशि  किसी बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है तो किसी तरिके से उस पर अधिकार  जताये एवं  फिर से प्राप्त कैसे करें ।


बैंक के  बेवसाइटो से जानकारी अवश्य लें


आरबीआई के सिस्टम के आधार पर, हर बैंक को अपने वेबसाइट पर अनक्लेम्ड राशि का ब्योरा देना होता है | जिस बैंक में आप का खाता है, उसके वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी लिया जा सकता हैं। आप निष्क्रिय खाते की जानकारी इक्क्ठा  करने के लिए अपना  नाम और जन्मतिथि, नाम और पैन नंबर, नाम और पासपोर्ट नंबर, नाम और पिनकोड, नाम और टेलीफोन नंबर के जरिये ढूढ  सकते हो । इस तरिके से आपको खाता की जानकारी मिल जाएगी।


क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा


जब आप को पता चल जायेगा की  है कि इस बैंक के खाते में मेरा जमा रकम  पड़ा हुआ है तो आप उस बैंक के शाखा में पहुंचकर  क्लेम फॉर्म भरकर, जमा की रसीदें और अपने खाताधारक  (केवाईसी) दस्तावेजों को देकर राशि का दावा कर सकते है । अगर आपका  क्लेम  बैंक के डिजिटल होने से पहले का है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। ऐसी संदर्भ में आपको अपका अकाउंट जिस शाखा में है वहां जाना पड़ेगा। यादें आप कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित आदमी हैं, तो आपको बैंक को डिपॉजिट प्राप्तियों, पहचान प्रमाण और ग्राहक की मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ संपर्क करना चाहिए। हक की वास्तविकता का सत्यापन करने के बाद बैंक से पैसा निकलना  जारी करेगा।


इन बातों का अवश्य ध्यान रखें


हक जताने वालों को वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के  साथ मे रखना  चाहिए। बैंक खाता निष्क्रिय होने पर भी डिपॉजिट पर ब्याज की राशि  अकाउंट में जमा होती रहती है। वहीं, जब बैंक आपको अनक्लेम्ड राशि  का भुगतान करेगा |
तो आपका अकाउंट फिर से चालू  हो जाएगा।

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