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कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही तो इस्तीफा दें या तबादला कराएं", संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को कड़ी फटकार

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उत्तर प्रदेश के संभल में रमजान के पवित्र महीने में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। स्थानीय प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद या किसी निजी स्थान पर नमाज पढ़ने वालों की संख्या प्रशासन तय नहीं कर सकता। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने स्थानीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। ' इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए...' सुनवाई के दौरान अदालत ने संभल के कलेक्टर (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रवैये पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, "अगर स्थानीय अधिकारियों को लगता है कि नमाजियों की भीड़ से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और वे इसे संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल से अपना तबादला करवा लेना चाहिए ' शांतिपूर्ण इबादत सबका अधिकार, राज्य का दखल बेवजह ' हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हर हाल में कानून का राज कायम रखे। कोर्ट ने अप...